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प्राकृतिक आपदाओं से फसल नुकसान की भरपाई के लिए 31 जुलाई से पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बीमा कराएं। जल्द ही निकटतम बैंक शाखा, पैक्स, जन सुविधा केंद्र या बीमा एजेंट से संपर्क करें।

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